शब्बीर अहमद, भोपाल/ न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पति की हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपए अर्थदंड़ से भी दंडित किया है। इधर, अनूपपुर जिले में दादा की हत्या करने वाले दो भाइयों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा दी है।

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पति की हत्या कर सेफ्टी टैंक में गाड़ दिया था शव

आरोपी उर्मिला मीणा ने 2016 में पति की हत्या कर लाश को सेफ्टी टैंक में गाड़ दिया था। इसके बाद आरोपी ने 2021 में पड़ोसी के साथ मिलकर देवर की हत्या कर दी थी। इस घटना की जांच में पति की हत्या का खुलासा हुआ था। पुलिस ने दोनों मामले में अपराध कर दर्ज कर जांच कर अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया। वहीं आज जज युगल रघुवंशी की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हत्यारिन पत्नी को आजीवन कारावास और 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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दादा की हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास

इधर, अनूपपुर जिले के कोतमा में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार शर्मा की न्यायालय ने दादा की हत्या करने वाले 21 वर्षीय आरोपी गणेश कोल पुत्र जगतलाल कोल निवासी धरहरकला थाना राजेन्द्रग्राम हाल निवास हनुमान दफाई भालूमाडा को आजीवन कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड़ की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपित गणेश कोल की मां गुड्डी बाई ने दूसरी शादी मृतक विष्णु कोल के पुत्र ओमप्रकाश के साथ की थी। जुलाई 2019 में विष्णु ने बहू गुड्डी बाई को डंडे से मारा था, जिससे गुड्डी बाई के पैर में चोट आई थी। इसी बात को लेकर 1 अगस्त 2019 को गणेश और उसके छोटे भाई ने पहले तो विष्णु कोल के साथ जमकर मारपीट की और फिर घसीटते हुए पत्थर पर पटक दिए। इससे विष्णु के सिर में गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान उसकी मौत गई। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए आरोपितों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। आज इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई।

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