कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में बिजली बिल (Electricity Bill) के बड़े बकायेदारों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। राज्य सरकार ने लोक अदालत (Lok Adalat) में 10 हज़ार रुपए से ज्यादा के बिलों में मिलने वाली 30 फीसदी छूट बंद कर दी है। दरअसल, सरकार के नए आदेश के तहत लोक अदालत में अब 10 हज़ार रुपए से नीचे के प्रकरणों में ही छूट मिलेगी।

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ग्वालियर शहर में उपभोक्ताओं पर 480 करोड रुपए का बिल बकाया है। साढ़े सत्रह हज़ार बकायादारों के मामले कोर्ट में चल रहे हैं। लोक अदालत में इनको 30 फीसदी छूट का लाभ मिलना था, लेकिन आदेश के चलते अब साढ़े सत्रह हजार में से साढ़े पांच हजार बकायेदारों को ही छूट का लाभ मिलेगा। 12 हजार बकायादरों के केस में 10 हजार से ज्यादा का बकाया है, लिहाज़ा इनको लाभ नहीं मिल पाएगा।

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बड़े बकायादारों को झटका

सरकार द्वारा 10 हज़ार से ऊपर के बकायादारों को छूट का लाभ खत्म किए जाने के बाद अब बड़े बकायेदारों के बिजली बिल का निपटारा होने में संकट खड़ा होगा। वहीं न्यायालयीन प्रक्रिया भी लंबी होगी।

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