बिलासपुर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के न्यायालयीन आदेशों की नाफरमानी और लगातार बढ़ रहे अवमानना के मामलों पर हाई कोर्ट ने कड़ा कदम उठाया है. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की वरिष्ठता का निराकरण समय पर नहीं किए जाने पर सचिव, सामान्य प्रशासन और सचिव – राजस्व विभाग के खिलाफ 25,000 – 25,000 रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए 24 मार्च को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है. इसे भी पढ़ें : भाजपा जिला उपाध्यक्ष की हत्या पर अजय चंद्राकर का बड़ा बयान, कहा- चुनाव तक अभी कई हत्याएं होंगी, कई लोगों को फंसाया जाएगा, नकारात्मक बिंदु पर लड़ेगी कांग्रेस…

जानकारी के अनुसार, तहसीलदार पद पर पदस्थापना के दौरान शंकरलाल सिन्हा के बैच के अन्य तहसीलदारों को वर्ष 2016 में डिप्टी कलेक्टर पद पर प्रमोशन प्रदान कर दिया गया, लेकिन विभागीय जांच लंबित होने के कारण परन्तु शंकरलाल सिन्हा को प्रमोशन नहीं दिया गया. वर्ष 2018 में विभागीय जांच में शंकरलाल को पूर्ण रूप से दोषमुक्त कर दिया गया. इसके बाद शंकरलाल ने वर्ष 2016 से डिप्टी कलेक्टर पद पर सीनियारिटी प्रदान करने दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने सरकार को चार माह के भीतर प्रकरण का नियमानुसार निराकरण करने का निर्देश दिया था.

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निर्धारित समयावधि में आदेश का पालन नहीं होने पर शंकरलाल सिन्हा ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई, जिस पर 24 अगस्त 2022 को हाई कोर्ट ने अवमाननाकर्ताओं को नोटिस जारी किया. मामले की 7 फरवरी 2023 को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने बताया कि अब तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है. इस पर न्यायाधीशों ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए सामान्य प्रशासन और राजस्व विभाग के सचिव के खिलाफ 25,000 – 25,000 रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए अगली सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

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