रायपुर. रेरा में रजिस्ट्रेशन हेतु र्निधारित समय सीमा में अब वृध्दि नहीं होगी. छत्तीसगढ़ रेरा ने सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन हेतु 31 मई 2018 की समय सीमा तय की है. रेरा ने एक विज्ञप्ति जारी जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के पूर्व रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए शासन द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी.
रेरा ने भी अपनी स्थापना के तुरंत बाद फरवरी 2018 से रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई प्रारंभ कर इस हेतु 31 मई 2018 तक की समयावधि प्रमोटर्स को प्रदान की थी. छत्तीसगढ़ रेरा ने स्पष्ट किया है कि चूंकि प्रोजे्क्ट रजिस्ट्रेशन हेतु प्रमोटर्स को पर्याप्त समय अवधि प्रदान की जा चुकी है अतः अब इस निर्धारित समय सीमा में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की जाएगी.
सभी परिपत्र रेरा की वेबसाइट पर उपलब्ध
रेरा के प्रावधानों के अनुसार रियल एस्टेट के सभी चालू और नवीन प्रोजेक्ट्स के रेरा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व प्रोजेक्ट संबंधी दी गई परिभाषा को विलोपित कर 2017 में संशोधन कर दिया गया है अर्थात अब की स्थिति में रेरा में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ऐसे सभी प्रोडक्ट्स जिन्हें 1 मई 2017 के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से विधिवत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं उनका रेरा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है.
रेरा ने पत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बंधन मुक्ति संबंधी दस्तावेज को पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा. छत्तीसगढ़ रेरा ने यह जाकारी दी है कि विभिन्न पत्रों के माध्यम से बिल्डर के मध्य व्याप्त तमाम शंकाओं के निराकरण करते हुए प्रदेश रजिस्ट्रेशन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की है. रेरा द्वारा सभी परिपत्र छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाइट पर उपलब्ध है.