शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में महंगाई से पहले से त्रस्त ग्रामीण जनता (rural people) को एक झटका और लगने वाला है। अब गांव में पक्का मकान (House) बनाना भी मंहगा हो गया है। मकान बनाने के लिए ग्रामीणों को निर्धारित शुल्क देना (pay a fee to build houses) पड़ेगा।
जानकारी के अुसार गांव में घर बनाने के लिए अब सरकार को शुल्क देना होगा। शहरों की तरह गांवों में भी मकान बनाना अब आसान नहीं होगा। अब मकान बनाने के लिए ग्राम पंचायतों से परमिशन लेना पड़ेगी। परमिशन के साथ दो हजार से पच्चीस हजार तक चुकाने होंगे। पुराने मकान की जगह नया निर्माण करने के लिए भी परमिशन लेना होगी। पंचायत से भवन अनुज्ञा लेना अब जरुरी हो गया है।
अनुज्ञा जारी करने का अधिकार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सहायक यंत्री स्तर के अधिकारी को होगा। भूमि पर मिट्टी, गारे या स्थानीय सामग्री से बनने वाले मकानों के लिए भवन अनुज्ञा की जरूरत नहीं होगी। कमर्शियल यूज के लिए बनने वाले भवन, दुकान, गोदाम, कारखाना, व्यापार, कारोबार के लिए फीस अदा करनी होगी। 2500 वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल के लिए 15 हजार फीस होगी।
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