नई दिल्ली. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में तीन साल की सजा पाने वाली पूर्व राजनयिक को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया है। माधुरी की ओर से दोषसिद्धी के खिलाफ अपील पर अगली सुनवाई सितंबर में की जाएगी। पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को ट्रायल कोर्ट ने आईएसआई को संवेदनशील जानकारी देने का दोषी ठहराया था।

बता दें कि ट्रायल कोर्ट के मामले को माधुरी गु्प्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। माधुरी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में सेवाएं चुकी हैं, और वहां सेकेण्ड सेक्रेटरी (प्रेस एंड इन्फोर्मेशन) रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें राष्ट्र हितों के साथ समझौता करने का दोषी करार दिया था।

पूर्व राजनयिक माधुरी को दिल्ली पुलिस की ब्रांच ने 22 अप्रैल 2010 को पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने और आईएआई के दो अधिकारियों मुबशर रजा राणा और जमशेद के संपर्क में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया था।