बोधगया मंदिर सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया। एनआईए के वकील ने कोर्ट को बताया कि आतंकियों की लोगों की हत्या की योजना थी। कई बड़े लोग निशाने पर थे। बता दें कि 7 जुलाई 2013 को महाबोधि मंदिर और उसके आसपास 9 ब्लास्ट हुए थे। इनमें एक बौद्ध भिक्षु समेत 5 लोग जख्मी हुए थे।

5  लोग दोषी करार, 2 रायपुर के..

  • – हैदर- रांची के डोरंडा का निवासी है। 2014 से बेउर जेल में बंद है। घटना का मास्टरमाइंड। बौद्ध भिक्षु बनकर दिया था विस्फोट को अंजाम.
  • – मुजीबुल्लाह- रांची के चकला गांव का निवासी। 2014 से बेउर जेल में बंद।
  • – इम्तियाज- रांची के ध्रुवा का निवासी। 2013 से जेल में बंद है। हैदर की मदद की थी।
  • – उमर- छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला। 2013 से जेल में बंद है। इसी के घर पर साजिश रची गई थी।
  • – अजहर- रायपुर का निवासी। 2013 से जेल में बंद। साजिश रचने में था शामिल।