दिल्ली. वित्त मंत्रालय द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति की बेनामी संपत्तियों की जानकारी देने वालों को एक करोड़ रुपये और टैक्स चोरी की जानकारी देने वाले को 50 लाख का इनाम दिया जायेंगा. इस योजना का नाम ‘बेनामी ट्रांसफर सूचना रिवार्ड योजना, 2018’रखा गया है.
वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी और कहा कि ‘बेनामी लेनदेन सूचनार्थी पुरस्कार योजना 2018’ के तहत, जॉइंट या एडिश्नल कमिश्नर को आयकर विभाग निदेशालय के जांच के दायरे आने वाली बेनामी संपत्ति की विशिष्ट जानकारी देने पर व्यक्ति को 1 करोड़ रुपये का इनाम प्राप्त हो सकता है.
वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ऐसी संपत्ति की जानकारी इनकम टैक्स विभाग के इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट को देनी होगी. ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति को विभाग की ओर से 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा.
हाल ही में 1988 के बेनामी ऐक्ट को संशोधित कर सरकार ने बेनामी ट्रांजैक्शंस ऐक्ट, 2016 पारित कराया है. अब बेनामी संपत्तियों की खोज में लोगों के सहयोग को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह इनामी योजना घोषित की है. बेनामी लेनदेन और संपत्तियों को उजागर किए जाने और ऐसी संपत्तियों से मिलने वाली आय के बारे में सूचना देने वाले
लोगों को यह इनाम हासिल होगा.
बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी देने वाले शख्स की पहचान को गुप्त रखा जाएगा और पूरे मामले में सख्ती से गोपनीयता का पालन किया जाएगा. ‘बेनामी ट्रांसफर सूचना रिवार्ड योजना, 2018’ के बारे में इनकम टैक्स के दफ्तरों और उसकी वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है. मंत्रालय के मुताबिक इस स्कीम का लाभ विदेशी नागरिक भी उठा सकते हैं।
सरकार ने इनकम टैक्स चोरी के मामलों को उजागर करने के लिए भी 50 लाख रुपये की इनामी योजना का भी ऐलान किया है. 1961 के आईटी ऐक्ट के तहत सरकार ने इनकम टैक्स इनफर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम शुरू की है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति टैक्स चोरी के मामले की जानकारी आयकर विभाग के जांच निदेशालय में देता है तो इस इनाम का हकदार होगा।