भोपाल. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मध्यप्रदेश सहित छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम में फोटोयुक्त वोटर लिस्ट के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्री-रिवीजन कार्यवाही और पुनरीक्षण कार्यक्रम मध्यप्रदेश में शुरू हो गया है. इन सभी राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं.

कार्यक्रम के संचालन के लिये अधिकारियों को ट्रेनिंग के साथ ही सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा अन्य अमले को प्री-रिवीजन और पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिये जुटने को कहा है.

प्री-रिवीजन और पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 20 जून तक बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. मतदान केन्द्रों का युक्ति-युक्तकरण और मतदान केन्द्र भवनों का भौतिक सत्यापन 21 जून से 20 जुलाई तक होगा. पूरक सूची की तैयारी और मतदाता सूची के एकीकृत एवं प्रारूप की तैयारी 21 जुलाई से 30 जुलाई तक होगी. पुनरीक्षण कार्यवाही 31 जुलाई को होगी. कार्यवाही में एकीकृत मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन होगा.

निर्वाचक नामावली के प्रारूप के प्रकाशन के बाद 31 जुलाई से 21 अगस्त तक दावे-आपत्तियाँ ली जायेंगी. दावे-आपत्तियों का निराकरण 20 सितम्बर के पहले कर लिया जायेगा. डाटाबेस का अद्यतन तथा पूरक सूची का मुद्रण 26 सितम्बर तक कर लिया जायेगा। इसके बाद 27 सितम्बर को वोटर लिस्ट का अंतिम (फायनल) प्रकाशन होगा.

सभी जिला कलेक्टर को वोटर लिस्ट के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही यथा-समय करने के निर्देश दिये गये हैं। संभागीय आयुक्तों को उनके जिले की मतदाता सूची के लिये रोल प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। आयोग ने संभागायुक्तों को जिलों का भ्रमण कर रिपोर्ट भेजने के लिये कहा है।