प्रमोशन में आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट  ने आज अहम टिप्पणी दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से कहा है कि जब तक संविधान पीठ इस पर अन्तिम फैसला नहीं ले लेती, तब तक सरकार प्रमोशन में आरक्षण को लागू कर सकती है. कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी में यह भी कहा कि सरकार कानून के मुताबिक एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है.

सरकार की ओर से अतिरिक्त सलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कमर्चारियों को प्रमोशन देना सरकार की जिम्मेदारी है. सिंह ने कहा कि अलग अलग हाईकोर्ट के फैसलों के चलते यह प्रमोशन रुक गया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार आखिरी फैसला आने से पहले तक कानून के मुताबिक एससी/ एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण  दे सकती है।