नई दिल्ली। लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला 30 दिन के भीतर खाली करने का नोटिस दिया है. राहुल गांधी 2014 से 12, तुग़लक़ लेन में निवास कर रहे हैं.
बता दें कि सूरत की जिला अदालत ने ‘मोदी’ उपनाम बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई थी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को 15 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत देते हुए सजा पर 30 दिन की रोक लगाई है, जिससे कांग्रेस नेता फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सके.
सूरत की जिला अदालत द्वारा सजा सुनाए के अगले दिन शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी. लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी गई थी. अधिसूचना में बताया गया कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सज़ा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च, 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है. ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किया गया है.
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