PM Modi Degree Case News: गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की डिग्री मांगने के मामले में फैसला सुनाया. हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी देने का निर्देश दिया गया था.
न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव (Justice Biren Vaishnav) ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को उनकी स्नातक डिग्री का प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सीएम ने पीएम के डिग्री सर्टिफिकेट की डिटेल मांगी थी.
हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया. क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है?
बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी (Gujarat University) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरटीआई कानून के तहत मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को PM Modi की डिग्री की जानकारी देने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था.
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