न्यामुद्दीन अली,अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में दुष्कर्म के तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने 3 आरोपियों को 20-20 साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अनूपपुर आर.पी. सेवेतिया की न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है। 

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सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 30 मार्च 2022 को 16 वर्षीय पीड़िता महुआ बीनने के लिए गई थी, उसी समय आरोपी जीवनलाल महरा पुत्र भीखमदास निवासी ग्राम वार्ड क्र. 02 बरबसपुर रिश्ते में पीडिता का दादा/बाबा लगता है, मौके पर आकर पीडिता को ठंड से बचाने के आशय से गमछा देते हुए उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा। पीडिता ने डर के मारे किसी को नहीं बताया। लेकिन पेट और सीने में दर्द होने के कारण पीड़िता के रोने पर मां द्वारा पूछने पर घटना की जानकारी देते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले में धारा 376, 376(3), 376(2)च, 506 भाग-2 भादवि एवं 3/4(2), 5एन/6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने  20 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 6 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। 

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दूसरे प्रकरण में मोनू उर्फ विजय भारिया पुत्र भगवत भारिया निवासी ग्राम सोन मौहरी के बारें में लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 08 जनवरी 2018 को जब पीड़िता सहेली की घर से वापस आ रही थी तो उसी के गांव के विजय भारिया ने उसे पकड़कर तालाब के पास ले गया जहां उसने दुष्कर्म किया। पीडिता ने इस घटना की जानकारी घर पर दी। जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज करायी। जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामला दर्ज किया। इस मामले में अपराध की धारा 341, 376(3) भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने 20 साल सश्रम कारावास और 4200 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।  

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तीसरे प्रकरण में जैतहरी के आरोपी पवन झारिया पुत्र कमलचंद के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता अपने नाना-नानी के घर में रहकर पढाई करती थी। जहां उसी घर में किराये से रहने वाला आरोपी पवन उससे बात करने लगा और उससे शादी करने का झांसा देकर साल 2018 से 28 अक्टूबर 2019 तक पीडिता के साथ दुष्कर्म करता रहा। संबंध नहीं बनाने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई। जिसके आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामला पंजीबद्ध किया। इस मामले में न्यायालय ने अपराध की धारा376(2)एन, 450, 457, 376(आई) भादवि एवं 3/4, 5/6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी को  20-20 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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