नई दिल्ली। भ्रूण में विकार के आधार पर गर्भपात कराने की अनुमति मांगने वाली 6 माह की गर्भवती महिला के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 7 डाक्टरों के एक चिकित्सकीय बोर्ड का गठन किया। चिकित्सकीय बोर्ड में कोलकाता स्थित एसएसकेएम अस्पताल के डाक्टर होंगे।
कोर्ट ने बोर्ड को मां और भ्रूण दोनों के स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाकर 29 जून तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।वहीं न्यायालय ने 21 जून को चिकित्सकीय गर्भपात कानून के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली इस याचिका पर केंद्र एवं पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा।
पश्चिम बंगाल की रहने वाली महिला और उसके पति ने न्यायालय से भ्रूण में विकार की वजह से 6 महीने के भ्रूण का गर्भपात कराने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी थी, याचिका में कहा गया था कि भ्रूण में जो विकार हैं उसकी वजह से मां के स्वास्थ्य के लिए घातक बताया था।