बिलासपुर। ईडी के खिलाफ लगी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. मामले में हाइकोर्ट में पिछले दिनों हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए ईडी के खिलाफ लगे सभी आरोपों को तथ्यहीन पाते हुए याचिका खारिज कर दी है.

हाईकोर्ट में खुर्सीपारा गौतम नगर भिलाई के अभिषेक सिंह, समता कॉलोनी रायपुर के नितेश पुरोहित व अवंति विहार रायपुर की पिंकी सिंह ने हाईकोर्ट में ईडी के खिलाफ याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें बताया गया था कि ईडी के द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के तलाशी व जांच की गई. अवैधानिक तरीके से जब्ती बनाई गई.

पिंकी सिंह ने अपनी याचिका में बताया था, कि उन पर कार्रवाई के लिए सीआरपीसी की धारा 46(4) का उल्लंघन किया गया. बिना अनुमति व वैध वारंट के उनके घर तलाशी ली गई व अवैधानिक तरीके से जब्ती बनाई गई. महिला से पूछताछ व जांच के लिए बने प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया.

अभिषेक सिंह के साथ अमित सिंह ने भी जॉइंट याचिका पेश की थी. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने सीसीटीवी के सामने अधिवक्ता की उपस्थिति में पूछताछ की मांग रखी गई थी.

ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक सौरभ पांडेय ने अदालत के समक्ष ईडी की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि शराब घोटालें में मुख्य अभियुक्त अरविंद सिंह है और याचिकाकर्ता पिंकी सिंह उनकी पत्नी है. साथ ही अभिषेक सिंह उनके भतीजे हैं.

साथ ही एक अन्य याचिकाकर्ता नितेश पुरोहित उनके करीबी मित्र हैं. सभी को सिर्फ जांच के दायरे में लिया गया है, न कि अभियुक्त बनाया गया है. ईडी के वकील ने बताया कि वकील की उपस्थिति में पूछताछ होने पर जांच प्रभावित होगी.

सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस संजय के अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई थी. अदालत ने तर्को को सुनने के बाद ईडी के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया. हालांकि मानहानि के मामले मे सिविल कोर्ट में याचिका लगाने की अनुमति दी है.

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