अमित कोडले, बैतूल। लाख समझाइश और जागरूकता अभियानों के बाद भी मध्य प्रदेश में बाल विवाह पर रोक नहीं लग पा रही है। ताजा मामला बैतूल जिले से सामने आया है। जहां 25 साल के एक युवक का विवाह महज 14 साल की एक नाबालिग के साथ कराया जा रहा था। सूचना पर मौके पर पहुंची टीम ने दूल्हे सहित दूल्हे और दुल्हन के पिता को गिरफ्तार कर उन पर मामला दर्ज कर लिया है।
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मिली जानकारी के अनुसार मामला साईंखेड़ा थाना क्षेत्र के उमनबेहरा गांव का है। पुलिस को डायल 100 पर इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद एसडीओपी सृष्टि भार्गव के नेतृत्व मे टीम गठित की गई। जिसमे स्थानीय पुलिस, महिला बाल विकास के अधिकारी और आंगनवाडी कार्यकर्ता को शामिल किया गया। जब टीम ने मौके पर दबिश दी तो शादी का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान नाबलिग के उम्र से संबंधित दस्तावेज की मांग की गई तो परिजन आनाकानी करते दिखाई दिए। जिसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रजिस्टर चेक कर किशोरी की सही उम्र का पता किया। बालिका की उम्र 14 वर्ष 05 माह पाई गई। अत: नाबालिग का विवाह नियम विरुद्ध पाया गया।
प्रभारी महिला बाल विकास अधिकारी की रिपोर्ट पर थाना सांईखेड़ा में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत केस दर्ज किया गया। जिसके बाद आरोपी दूल्हा और उसके पिता और इधर दुल्हन के पिता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
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