धीरज दुबे,कोरबा. एनटीपीसी में कार्यरत एक कर्मचारी की हुई तीन वर्ष पूर्व मौत मामले में कटघोरा कोर्ट ने बीमा कंपनी को पीडि़त के परिजनों को डेढ़ करोड़ भुगतान करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यही भी कहा है कि संबंधितों को एक माह के भीतर भुगतान किया जाए. बता दें कि मृतक लारेंस तिग्गा एनटीपीसी में कार्ररत था,जिसकी मौत तीन साल पूर्व ट्रेलर की चपेट में आने से हो गई थी.
ज्ञात हो कि मृतक की मौत 17 दिसंबर 2015 को घर से बाइक में डूय्टी जाते वक्त हुई थी. जहां एनटीपीसी संयंत्र के गेट नंबर दो के करीब ट्रेलर सीजी 07, सी 0866 ने लारेंस को अपनी चपेट में लिया छा. जिससे ट्रेलर का पहिया लारेंस के सिर पर चढ़ गया था.
जिसके बाद कर्मचारी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था. लारेंस एनटीपीसी के एश (राखड़) हैंडलिंग प्लांट में काम करता था. दुर्घटना की जानकारी मिलते ही एनटीपीसी प्रबंधन और पुलिस मौके पर पहुंची थी. इसके बाद पुलिस ने चालक को पकड़ लिया था. और पीडि़त के परिजनों ने कोर्ट में मुआवजा प्रकरण दाखिल किया था.
लेकिन बीमा कंपनी की ओर से प्रकरण में यह कहते हुए राशि देने से इंकार कर दिया था कि चालक के पास वैध लायसेंस नहीं था. बाद में दोनों पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश किया गया था. इधर पीडि़त के अधिवक्ता ने जानकारी देते बताया कि प्रकरण में सुनवाई करते कटघोरा न्यायालय ने बीमा कंपनी के विरूद्ध आदेश जारी करते मृतक के परिजनों को 1 करोड़ 49 लाख से अधिक की राशि अदा करने का आदेश दिया है. राशि कंपनी को एक माह के भीतर राशि अदा करनी होगी. साथ ही 7 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज भी दिया जाना होगा.