कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। अब सहमति से संबंध बनाने की आयु सीमा 18 से घटाकर 16 वर्ष करने का अनुरोध हाईकोर्ट ने किया है। रेप केस की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह अनुरोध किया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि-इंटरनेट युग में जल्द जवान हो रहे बच्चे, सहमति से संबंध बनाने की उम्र 16 वर्ष हो। सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने मे 14 साल में बच्चे जवान हो रहे है। एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर सहमति से बनाते हैं संबंध, ऐसे मामले में युवा कतई आरोपी नहीं है। संबंध बनाने की उम्र 18 से 16 करने के बाद समाज का ताना-बाना प्रभावित हुआ है। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सहमति से संबंध बनाने की उम्र को 18 से घटाकर 16 वर्ष किया जाए। रेप केस में कोचिंग संचालक की FIR निरस्त करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अनुरोध किया है।
बता देम कि रेप केस में जेल में बंद कोचिंग संचालक ने FIR निरस्त करने की याचिका लगाई है। कोचिंग संचालक पर 17 साल की छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। कोचिंग संचालक राहुल और एक रिश्तेदार के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। छात्रा ने 17 जुलाई 2020 को थाटीपुर थाने में रेप का केस दर्ज कराया था। कोचिंग संचालक पर 18 जनवरी 2020 को रेप करने का आरोप लगाया था। कोचिंग संचालक FIR के बाद से जेल में बंद है। रिश्तेदार मुकेश पर भी शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। 8 सितंबर 2020 को हाईकोर्ट ने युवती के गर्भपात की इजाज़त दी थी।
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