कोटकपूरा गोलीकांड मामले में आरोपित अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMIC) फरीदकोट की अदालत से बादल ने विदेश जाने की अनुमति मांगी थी.
जिसे फरीदकोट की जेएमआईसी अदालत ने स्वीकार कर लिया है और उन्हें 10 दिनों के लिए देश से बाहर जाने की इजाजत दे दी. बादल की तरफ से विदेश में रह रही अपनी बेटी के स्नातक समारोह में शामिल होने के लिए वहां जाने की इजाजत मांगी गई थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है.
आपको बता दें कि कोटकपूरा गोलीकांड मामले की जांच कर रही एसआईटी की तरफ से अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के आवेदन का विरोध किया गया था. लेकिन इसके बाद अदालत ने कुछ शर्तों के साथ बादल को 10 दिनों के लिए देश से बाहर जाने की इजाजत दे दी.
शर्तों के साथ मिली अनुमति
अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त होने की वजह से सुरक्षा संबंधी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उनके वकील शिव करतार सिंह सेखों की तरफ से कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में बादल की यात्रा की जानकारी सौंपी गई है. जिसके बाद कोर्ट ने वकील शिव करतार सिंह सेखों के द्वारा पेश किए दस्तावेजों और यात्रा के विवरण पर गौर करने के बाद लिफाफे को कोर्ट की तरफ से मुहर से सील कर दिया गया और विभिन्न शर्तों के साथ बादल को विदेश जाने की अनुमति दे दी.
क्या है कोटकपूरा गोलीकांड मामला
कोटकपूरा गोलीकांड का मामला Kotkapura Firing Case साल 2015 का है. फरीदकोट में श्री गुरू ग्रंथ साहिब के अंग बिखरे मिले थे. जिसकी वजह से सिख समुदाय गुस्सा में आ गया था. उन्होंने कोटकपूरा में इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस ने उनपर फायरिंग की, इस फायरिंग में कुछ सिख प्रदर्शनकारियों की मौत भी हुई थी. इस मामले में पंजाब पुलिस और तत्कालीन अकाली दल की सरकार पर सवाल खड़े हुए थे.
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