रायपुर. राजधानी के एक ड्रायक्लीनर्स के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता की कांजीवरम् साड़ी और ब्लाउज गुमा देने के मामले में उपभोक्तों को साड़ी और ब्लाउज की कीमत ब्याज समेत और उपभोक्ता को हुई मानसिक क्षति के साथ वादव्यय देने का फैसला सुनाया है.
शहर के शंकर नगर स्थित दत्ता सुपर ड्रायक्लीनर्स में न्यू शांति नगर निवासी उपभोक्ता सपन कुमार दत्ता ने दुर्गा पूजा में पहनने के लिए अपनी बहु की दो साड़ी ब्लाउज ड्रायक्लीन करवाने 12 सितंबर 2017 को दी थी. लेकिन तय दिनांक के बाद उपभोक्ता वहां जब साड़ी लेने गया तो उसे कपड़े ड्रायक्लीन न होने की बात कहकर लौटा दिया गया. कुछ दिनों बाद जब वे फिर से गया तो उसके द्वारा दिए गए कपड़े में से एक बनारसी साड़ी दी गई और कांजीवरम् साड़ी और ब्लाउज में से साड़ी दुकान में न दिखने की बात कही. ड्राइक्लीनर्स ने उपभोक्ता से साड़ी कुछ दिनों में ढुंढ़ कर दिए जाने का वादा किया. लेकिन दुकान में उसे वह साड़ी नहीं मिली, जिसके बाद उपभोक्ता ने परिवाद उपभोक्ता फोरम में दायर किया. फोरम ने दोनो पक्षों के तथ्य सुनने के बाद दत्ता सुपर ड्रायक्लीनर्स के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता की कांजीवरम् साड़ी और ब्लाउज की कीमत 5 हजार रुपए 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित, उपभोक्ता को हुई मानसिक क्षति के लिए 3 हजार रुपए और वादव्यय के लिए 2 हजार रुपए अदा करने का फैसला सुनाया है. यह फैसला फोरम के अध्यक्ष उत्तरा कुमार कश्यप, संग्राम सिंह भुवाल और श्रीमती प्रिया अग्रवाल द्वारा सुनाया गया है.