रायपुर. रेरा के फेरा से बचने ये खबर जरुर पढ़ लें. रेरा के रजिस्ट्रार अजय कुमार अग्रवाल के हस्ताक्षरित आज एक आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि ऑन गोइंग रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों पर अब पेनल्टी लगेगा. ये पेनल्टी न्यूनतम 25 हजार रुपए से कम नहीं होगा. हालाँकि पेनल्टी के साथ रेरा में अब भी 30 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

रेरा ( भू-संपदा विनियामक आयोग) के जारी आदेश में कहा गया है कि भूसंपदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016 की धारा 3 के तहत ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के रेरा में रजिस्ट्रेशन हेतु प्राधिकरण द्वारा 31 मई 2018 तक की समय सीमा प्रमोटर्स को प्रदान की गई थी. इसके पश्चात दिनांक 30 जून 2018 तक की अवधि में रजिस्ट्रेशन हेतु स्वस्फूर्त प्रस्तुत ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में प्राधिकरण द्वारा  6 जून  2018 के तहत पंजीयन शुल्क के 50% राशि के बराबर विलंब शुल्क निर्धारित किया गया था.

निर्धारित अवधि के पश्चात 30 अगस्त 2018 तक रजिस्ट्रेशन हेतु स्वास्थ्य प्रस्तुत ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में निर्धारित पंजीयन शुल्क के साथ पंजीयन न्यूनतम पंजीयन शुल्क के 2 गुना राशि के बराबर विलंब शुल्क निर्धारित किया जाता है. जो न्यूनतम रु 25000 से कम नहीं होगा. उक्त निर्धारित विलंब शुल्क केवल स्वस्फूर्त प्रस्तुत ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हेतु लागू होगा. प्राधिकरण के संज्ञान में प्राप्त अन्य अपंजीकृत ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में अधिनियम की धारा 59 के तहत पृथक कार्रवाई की जाएगी.