फिरोजाबाद. उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल से लापरवाही के मामले में कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. यहां दो साल पहले ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में स्पंज रह जाने के मामले में कोर्ट ने तत्कालीन प्राचार्य समेत 9 डॉक्टरों को पांच सितंबर को पेश होने के आदेश दिये हैं.

दरअसल, फिरोजाबाद के सुहाग नगर निवासी अंकिता भारद्वाज को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने 22 फरवरी 2021 को उसे मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में भर्ती कराया था. अंकिता का आरोप है डॉक्टर कनुप्रिया शर्मा ने उससे अवैध धन की मांग की. डॉक्टर की मांग पूरी न करने पर ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और उनके सहयोगियों ने जानबूझकर पेट में स्पंज छोड़कर टांके लगा दिए.

इसे भी पढ़ें: 11 साल के लड़के से दो युवकों ने किया कुकर्म, चीखने पर गला दबाकर उतारा मौत के घाट, नदी में फेंका शव

हालांकि दोबारा ऑपरेशन में स्पंज को तो बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उसके के पेट की आंत के कुछ हिस्सों को काटना पड़ा. इस स्पंज को निकालने के लिए अंकिता की आंत भी कटनी पड़ी. डॉक्टरों ने अंकिता का चार बार ऑपरेशन किया और 6 माह तक उसके पेट को खुला छोड़ दिया, जिससे कई गंभीर बीमारियां पैदा हुई. जिसकी वजह से वह कभी मां नहीं बन पायेगी.

कहीं सुनवाई नहीं होने पर पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली. कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए सात चिकित्सकों को और एक ओटी टेक्नीशियन को 5 सितंबर को कोर्ट में तलब किया है. मामले में कोर्ट ने डॉ. कनुप्रिया शर्मा, डॉ. रोहित बाबू ओझा, डॉ. सरीना, डॉ. नितिन अग्रवाल, डॉ. दिव्या चौधरी, ओटी टेक्नीशियन मानसी, डॉ. प्रेरणा जैन और डॉ. संगीता ने अनेजा को पांच सितंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं.

इसे भी पढ़ें: Gyanvapi Survey : मुस्लिम पक्ष ने फिर की ASI सर्वे रोकने की मांग, जिला कोर्ट में दाखिल की याचिका

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक