इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 4 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उसे फांसी की सज़ा सुनाई है. केवल 22 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. ये अपने आप में एक मिसाल है. लोगों ने इतनी जल्दी न्याय देने पर कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है.
बता दें कि 19 अप्रैल को 4 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. इस घटना ने देश के रोंगटे खड़े कर दिए थे. बच्ची के शव की हालत ऐसी थी कि पुलिसवाले भी रो पड़े थे. बच्ची के साथ क्रूरता की हदें पार की गई थीं. राजवाड़ा इलाके के शिव विलास पैलेस के बेसमेंट एरिया में ये वारदात हुई थी और सीढ़ियों पर पुलिस को खून के धब्बे मिले, जो बच्ची के साथ की गई हैवानियत की दास्तां कह रहे थे.
दोषी नवीन परिवार के पहचान का ही था. उसकी गिरफ्तारी वारदात के अगले दिन ही हो गई थी. कोर्ट में पेशी के दौरान उसकी जमकर पिटाई भी की गई थी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया था. एसआईटी ने गिरफ्तारी के बाद 27 अप्रैल तक सभी सबूत कोर्ट के सामने पेश कर दिए थे और 28 अप्रैल से 7 मई तक रोजाना मामले की कोर्ट में 7-7 घंटे तक सुनवाई की गई.
बता दें कि बच्ची के माता-पिता बच्ची को लेकर सो रहे थे. तभी दोषी नवीन आया और बच्ची को उठाकर शिव विलास पैलेस के एक हिस्से में बने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तरफ ले गया. ऐसा करते हुए वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था.