रोहित कश्यप, मुंगेली। जिले के शिक्षा विभाग की साख को गहरी ठेस पहुंचाने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। विकासखंड लोरमी के शासकीय प्राथमिक शाला लाखासार में पदस्थ सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम शराब पीकर स्कूल पहुंचा था। यह घटना 05 जनवरी 2026 की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और मामले की जांच के बाद डीईओ ने शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया है।

बीईओ ने मामले की पुष्टि करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली एलपी डाहिरे को मौखिक रूप से अवगत कराया और संबंधित शिक्षक के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षक का यह आचरण शासकीय सेवा नियमों के पूर्णतः विपरीत है। शराब के नशे में विद्यालय पहुंचना न केवल विद्यार्थियों की सुरक्षा और अनुशासन के लिए खतरा माना गया, बल्कि इससे शिक्षा विभाग की सार्वजनिक छवि भी बुरी तरह प्रभावित हुई।

इस पूरे घटनाक्रम को जिला शिक्षा अधिकारी ने गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1,2,3) का उल्लंघन बताया है। मामले में त्वरित और सख्त कदम उठाते हुए डीईओ ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09(क) के अंतर्गत सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी लोरमी निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमों के अनुसार उन्हें इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। शिक्षा विभाग की। इस सख्त कार्रवाई को यह संदेश माना जा रहा है कि शिक्षकों के अनुशासन और आचरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।