अमृतसर। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए जाने के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने नेक पहल की है। इसके अंतर्गत बारिश के मौसम में बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए अब लोगों पर सकती बरतनी शुरू की जा रही है। अब जिन खाली प्लाट में गंदगी पसरी होगी वहां के स्वामी को जुर्माना देने होगी।
कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह द्वारा नगर निगम अमृतसर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। इस दौरान एडिशनल कमिश्नर ने सैनिटरी विभाग द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में खाली पड़े उन प्लॉटों की समीक्षा की, जिनमें कूड़ा-कर्कट और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और जहां गंदा पानी जमा हो रहा है। उन्होंने इन प्लॉटों के खिलाफ की गई कार्रवाई और काटे गए चालानों व जुर्मानों की रिपोर्ट भी मांगी है।

इस विषय में डिप्टी कमिश्नर अमृतसर द्वारा नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत अमृतसर जिले की सीमा में निजी स्वामित्व / कब्जे वाले खाली पड़े प्लॉटों में कूड़े, गंदगी और गंदे पानी के कारण होने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु नगर निगम को उचित कदम उठाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इन प्लॉटों के मालिकों के चालान काटने को कहा गया था। साथ ही कहा कि अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि इन प्लॉट मालिकों के विरुद्ध जनस्वास्थ्य को नुक्सान पहुंचाने के आधार पर नियमों के अनुसार जुर्माना और कानूनी कार्रवाई करते हुए मामले दर्ज किए जाएं और यदि इन प्लॉटों की सफाई नगर निगम द्वारा करवाई जाती है तो उसकी लागत संबंधित कब्जाधारी/मालिक से वसूल की जाएगी।
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