अंकिता भंडारी हत्याकांड(Ankita Bhandari murder case) में भाजपा नेता दुष्यंत गौतम का नाम जोड़ने वाले वीडियो को हाई कोर्ट द्वारा हटाने का आदेश देने के बावजूद आप नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज(Saurabh Bhardwaj) ने इसे दोबारा शेयर कर दिया। भारद्वाज ने कहा कि वह वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। अदालत ने इस तरह की सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य सोशल मीडिया यूजर्स को भी यह निर्देश दिया है कि वे इस तरह की संवेदनशील सामग्री हटाएं।
पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने 26 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए अपने वीडियो को दोबारा साझा किया। उन्होंने साफ कहा कि वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे। भारद्वाज ने लिखा, “मैं इस पोस्ट को डिलीट नहीं करूंगा। जो करना है कर लो। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मैं अंकिता भंडारी के लिए न्याय चाहता हूं।” यह वीडियो अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा नेता दुष्यंत गौतम के नाम को जोड़ने वाले सामग्री से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने इस तरह की सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया था और कांग्रेस, आप समेत अन्य सोशल मीडिया यूजर्स को निर्देशित किया था।
सौरभ भारद्वाज ने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा वीडियो दोबारा सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में भारद्वाज अंकिता हत्याकांड की पूरी जानकारी साझा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के हवाले से भाजपा नेता दुष्यंत गौतम का नाम लिया और मामले की जांच पर सवाल उठाए।
क्या है हाई कोर्ट का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) को भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम को 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने वाली सोशल मीडिया पोस्ट 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने गौतम द्वारा दायर मानहानि के मामले पर अंतरिम आदेश सुनाते हुए दोनों राजनीतिक दलों को यह भी रोक लगाई कि वे हत्या के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव को कथित ‘वीआईपी’ के रूप में दर्शाने वाली कोई सामग्री पोस्ट न करें।
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