नई दिल्ली . दक्षिणी दिल्ली के एक डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी करार दिया है। उन्हें आईपीसी की धारा 306 और 120बी के तहत दोषी ठहराया गया है.

बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र भाटी ने 18 अप्रैल 2020 को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी. उस वक्त पुलिस को राजेंद्र भाटी का एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था. सुसाइड नोट में आम आदमी पार्टी के देवली विधायक प्रकाश जारवाल का नाम था. मृतक डॉक्टर ने सुसाइड नोट में जारवाल और उनके सहयोगी पर लगातार धमकी देने का आरोप लगाया था. बीते दिनों कोर्ट ने AAP विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ आरोप तय किए थे. मगर आज कोर्ट ने दोषी करार दे दिया. हालांकि, अभी तक सजा का ऐलान नहीं हुआ है.

क्या है केस

देवली विधानसभा इलाके में रहने वाले एक डॉक्टर ने साल 2020 में आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या करने से पहले डॉ. राजेंद्र ने एक सुसाइड नोट लिखा था और विधायक प्रकाश के खिलाफ बड़ा आरोप लगाते हुए अपनी मौत का जिम्मेदार विधायक प्रकाश जारवाल और उसके बेहद करीबी सहयोगी कपिल नागर को ठहराया था. उन्होंने अपने सुसाइड नोट में इस बात का भी जिक्र किया था कि विधानसभा चुनाव के पहले ही वो पानी टैंकर चलवाने के बदले लाखों रुपये उसके साथ कई लोगों से ले चुका था. उसके वावजूद फिर वो लाखों रुपया मांग रहा था. जिसके चलते डॉक्टर काफी मानसिक तौर पर परेशान था. बता दें कि खानपुर, देवली, संगम विहार, अंबेडकर नगर आदि इलाकों में सालों भर पानी की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है.