आस्था कुंज पार्क में किशोरी से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपितों—आसिफ, हेमंत सिंह और मुकेश सिंह—को बृहस्पतिवार को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी।

कपड़े धोए, मोबाइल चैट डिलीट करने का आरोप

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि कथित वारदात के बाद हेमंत और मुकेश ने अपने कपड़े धो लिए थे। इसके अलावा मोबाइल फोन से कई चैट डिलीट किए जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने कपड़ों और मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच (FSL) के लिए भेज दिया है। अभियोजन के मुताबिक, अपराध से जुड़े जरूरी साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं, इसलिए आरोपितों की पुलिस हिरासत की मांग नहीं की गई।

कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जियां खारिज कीं

बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि हेमंत और मुकेश की गिरफ्तारी के कारण उनके परिवार को उचित जानकारी नहीं दी गई और उन्हें आरोपितों से मिलने से रोका गया। जेल में खाना नहीं मिलने का दावा भी किया गया। अदालत ने इन अर्जियों को खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) स्वाति शर्मा ने मामले की गंभीरता के बीच 24 घंटे के भीतर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस की कार्रवाई की सराहना की।

मुठभेड़ में घायल आसिफ भी न्यायिक हिरासत में

आसिफ को पुलिस ने सोमवार-मंगलवार की दरम्यानी रात हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। पॉक्सो कोर्ट में पेशी से पहले उसे पुलिस मुठभेड़ से जुड़े मामले में भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट में आसिफ से पूछा गया कि क्या वह चलने और बात करने में सक्षम है। उसने सिर हिलाकर ‘हां’ में जवाब दिया। चोट के कारण उसे पेशी के दौरान बैठाकर रखा गया।

आरोपितों के अवसाद में होने का दावा

अभियोजन पक्ष के अनुसार, हेमंत और मुकेश अवसाद में हैं और जेल में खाना नहीं खा रहे हैं। हालांकि, जेल में भोजन न मिलने संबंधी बचाव पक्ष की शिकायत पर अदालत ने कहा कि यह पुलिस के बजाय जेल प्रशासन से जुड़ा विषय है।

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