रामपुर. रामपुर के स्वार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित अब्‍दुल्‍ला आजम खान को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद एक और झटका लगा है. अब अब्दुल्ला आज़म का नाम रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से भी काट दिया गया है. इसको लेकर बीजेपी नेता ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा था. जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया.

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दरअसल, BJP विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम का नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा था. जिसके बाद शुक्रवार को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काटने का आदेश जारी कर दिया. चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

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बता दें कि 2008 के छजलैट मामले में मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद स्वार सीट से विआधायक रहे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्य्ता रद्द कर दी गई थी. बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने शुक्रवार को आरपी एक्ट की धारा 16 का हवाला देते हुए अब्दुल्ला आजम के वोट देने के अधिकार को समाप्त करने की मांग की गई थी. गौरतलब है कि आजम खान का नाम पहले ही वोटर लिस्ट से काटा जा चुका है.

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