NCP मंत्री नरहरी जिरवाल से जुड़े कथित वीडियो मामले में अब नया कानूनी मोड़ सामने आया है. इस मामले में वीडियो लीक करने के आरोपी व्यक्ति ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है. यह एफआईआर मुंबई के कफ परेड पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी. वीडियो लीक करने के आरोपी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में FIR रद्द करने की याचिका दायर की है.

NCP मंत्री नरहरी जिरवाल से जुड़े कथित वीडियो मामले में नया मोड़ आया है. वहीं ट्रांसजेंडर ने आरोपी पर वीडियो से छेड़छाड़ कर धमकी देने का आरोप लगाया है. आरोपी ने भी ट्रांसजेंडर के खिलाफ ब्लैकमेल और वसूली के आरोप लगाए हैं.

NCP मंत्री नरहरी जिरवाल से जुड़े कथित वीडियो मामले में अब नया कानूनी मोड़ सामने आया है. वीडियो लीक करने के आरोपी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में FIR रद्द करने की याचिका दायर की है. शिकायत एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसने आरोपी को अपना भाई बताया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उसे धमकाने की कोशिश की.

बताया जा रहा है कि आरोपी पर आरोप है कि उसने एक ऐसा वीडियो लीक किया, जिसमें एनसीपी मंत्री नरहरी जिरवाल एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया था.

अब आरोपी ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए. साथ ही उसने ट्रांसजेंडर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है. आरोपी ने आरोप लगाया है कि उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है और ट्रांसजेंडर द्वारा उसके खिलाफ वसूली, ब्लैकमेल, आपराधिक धमकी और साजिश जैसे आरोपों के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए.

पुलिस की ओर से दर्ज FIR और दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. आने वाले समय में अदालत के फैसले से इस पूरे मामले में नई स्थिति साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे मामला और जटिल हो गया है. आगे बॉम्बे हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होने का इंतजार है.

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