आगरा. एक 25 साल की दलित महिला ने पूर्व विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. पीड़िता के अनुसार वर्तमान में जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर यादव ने नौकरी दिलाने के बहाने दुष्कर्म किया और किसी को न बताने की धमकी दी. शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

पीड़िता ने दावा किया कि रामेश्वर ने उसके साथ बलात्कार किया, जबकि उसके छोटे भाई जोगेंद्र यादव ने उसके साथ मारपीट की. एफआईआर में आईपीसी की धारा 376, 354-बी, 323, 504, 506 के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई.

इसे भी पढ़ें – धीरेंद्र शास्त्री की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर किया अपलोड, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

एटा जिले के जैथरा पुलिस थाने में दर्ज अपनी शिकायत में महिला ने दावा किया कि वह 2 फरवरी, 2019 को रामेश्वर के आवास पर मिली और नौकरी के लिए अनुरोध किया. पीड़िता ने कहा, उन्होंने मुझे शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में पद देने का वादा किया था. शुरूआत में, मुझे उनके घर पर घरेलू सहायिका के रूप में काम करने के लिए कहा गया.

इसे भी पढ़ें – रिश्ते शर्मसार : पत्नी को मनाने ससुराल गया था युवक, हवस के भूखे दामाद ने सास के साथ किया दुष्कर्म

पीड़िता ने कहा कि मैं नौकरी पाने की उम्मीद में इससे सहमत हो गई. एक दिन बाद, रामेश्वर ने मुझ पर हमला किया जब मैं काम कर रही थी और मुझे घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया. उसने मेरे साथ बलात्कार किया और फिर मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी.

इसे भी पढ़ें – Crime News : 40 साल के शख्स ने 14 साल की लड़की से किया रेप, प्रेग्नेंट होने पर कराया गर्भपात

चार दिन बाद, मैंने रामेश्वर के भाई जोगेंद्र को पूरी घटना सुनाई. मदद करने के बजाय, उसने मेरे साथ क्रूरता से मारपीट की और मुझे निर्वस्त्र कर दिया. मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई और पूर्व विधायक और उनके भाई के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत जुटाई.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक