अमित पवार, बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सरेराह युवती की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी सानिफ को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आइए जानते है आखिर पूरा मामला क्या है…
यह पूरी घटना 3 मई 2023 की है। जब आरोपी सानिफ ने बीच सड़क पर युवती सिमरन पर चाकू से 26 वार किए और उसका गला काट दिया था। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद सनसनी फैल गई थी। करीब डेढ़ साल चली सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया है।
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दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग, शादी तोड़ने की कोशिश
पुलिस जांच में सामने आया था कि सानिफ और सिमरन के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन सानिफ की सगाई किसी और लड़की से हो चुकी थी और दो महीने बाद उसकी शादी तय थी। इस बात से परेशान सिमरन उसकी शादी तुड़वाने की कोशिश में लगी थी और सानिफ को ब्लैकमेल करने की बात भी सामने आई थी।
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इसी तनाव में नाराज़ होकर सानिफ ने यह खौफनाक कदम उठाया। हालांकि पुलिस की मदद लेने के बजाय उसने सिमरन की हत्या कर दी और अब अपने किए की सजा के तौर पर उम्रभर जेल में रहने को मजबूर होगा।
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