रायपुर। गुरुवार यानि कल पैन कार्ड से आधार लिंक करने की आख़िरी तारीख है. यदि आपके पैन से अब तक आधार लिंक नहीं हुआ है तो कल आखिरी मौक़ा है. इस आख़िरी मौके पर भी आप अपना आधार ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आप अपने नजदीकी च्वाइस सेंटर की मदद भी ले सकते हैं. अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग का काम पूरा नहीं करते हैं तो पैनकार्ड रिजेक्ट किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में आप मौजूदा वित्त वर्ष में अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते क्योंकि टैक्स रिटर्न भरने के लिए दोनों पैनकार्ड और आधार अनिवार्य किया जा चुका है.
पैन और आधार को जल्द लिंक करा लें क्योंकि इसके लिए समयसीमा यानी डेडलाइन बढ़ने वाली नहीं है. आपके पास 31 अगस्त तक का ही समय है क्योंकि सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त तो कर दी है पर इसे और बढ़ाने के लिए अभी फिलहाल कोई एलान नहीं किया गया है. हालांकि कुछ समय पहले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में खुद कहा था कि आधार और पैन को लिंक करने के लिए कोई आखिरी तारीख नहीं है. पर अब खुद आधार जारी करने वाली संस्था यूआईएडीआई ने साफ कर दिया है कि 31 अगस्त तक आधार और पैन को लिंक कराना जरूरी है.
आधार नंबर को पैन कार्ड से ऐसे करें लिंक
आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का कल आखिरी दिन है, अगर आपने ये काम अबतक नहीं किया है तो आज कर लें. अन्यथा आप अगले साल का अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे.
अब आपको हम आपको बताते हैं कि आधार नंबर को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें
सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए आप इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं, इससे पहले आप अपनी जन्म तिथि, आधार कार्ड, और पैन नंबर को निकाल कर रख लें. रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक आधार पर क्लिक कीजिए. इसके बाद एक विंडो खुलेगी. इसमें आप पैन नंबर और आधार नंबर से जुड़ी सही सही जानकारी डालें, और अंत में फिर से लिंक आधार पर बटन दबाएं, आपका काम हो गया.