सुनील जोशी, अलीराजपुर/चंकी बाजपाई, इंदौर। मध्य प्रदेश के हरदा में हुए पटाखा फैक्ट्री हादसे के बाद मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री से लेकर ज्वलनशील पदार्थ को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में इंदौर के शहरी और ग्रामीण अंचल में 20 से अधिक स्थानों पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। इधर अलीराजपुर में अवैध रूप से पटाखे का भंडारण करने वाले चार व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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दरअसल, हरदा में फटाका फैक्ट्री हादसे के बाद चीख पुकार की आवाज मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में गूंजती नजर आई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आपातकालीन बैठक कर पूरे प्रदेश में आदेश जारी किया था कि किसी भी तरह के लापरवाही प्रदेश में नहीं वापरी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के आदेश दिए थे।

जिसके बाद पुलिस विभाग जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से इंदौर शहर और ग्रामीण अंचल में लगातार कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि 20 से 25 स्थान पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही भारी मात्रा में नियमों को दरकिनार कर पटाखे एकत्रित कर रखे थे जिसे अब सील कर दिया गया है। वहीं ग्रामीण अंचल में तो कबाड़ की दुकानों के रूप में गोडाउन निर्मित किए हुए हैं। जहां पर भारी मात्रा में फटाका एकत्रित किया गया है।

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एक दर्जन से ज्यादा स्थानों पर कार्रवाई
इसमें सिमरोल महू देपालपुर जैसे ग्रामीण अंचल शामिल है। जहां पर एक दर्जन से ज्यादा स्थानों पर कार्रवाई की गई है। जिसके कारण फटाका कारोबारी में हड़कंप का माहौल है। कार्रवाई को लेकर डीएसपी उमाकांत चौधरी का कहना है कि कार्रवाई के साथ ही जहां से भी सूचना मिल रही है, वहां पर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं ऐसे घरों को भी चिन्हित किया जा रहा है। जहां पर पटाखे एकत्रित कर रखे हैं जान माल के लिए काफी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अभी फिलहाल सतत कार्रवाई जारी है।

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अवैध पटाखे का भंडारण चलाने वाले आरोपी गिरफ्तार
इधर अलीराजपुर जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में दिख रहा है। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त टीम ने जिला मुख्यालय पर अवैध रूप से पटाखे का भंडारण करने वाले चार व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बड़ी बात यह है कि, जिले में किसी भी व्यापारी के पास स्थाई पटाखे बेचने का लाइसेंस नहीं है। वही प्रशासन ने भारतीय दंड संहिता 1860 की विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इन चारों व्यापारियों के गोदाम में पटाखों का अवैध रूप से भंडारण जब्त कर इन पर एफाआईआर दर्ज कि गई।

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