हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में दो निजी स्कूलों पर नियम तोड़ने के कारण जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। जिसमें दोनों स्कूल को दो लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं अगर ऐसा फिर से होता है तो स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी।

नारायणा-ई टेक्नो स्कूल

नारायणा-ई टेक्नो स्कूल (Narayana Etechno स्कूल) में 21 जून 2024 को जांच हुई थी। जिसमें पाया गया कि स्कूल में ड्रेस और कॉपी-किताबें बेची जा रही थीं। प्रिंसिपल ने बताया कि बच्चे ऑनलाइन एप से सामान खरीदते हैं, लेकिन स्कूल में भी ये सामान बिक रहे थे। इस पर 1 जुलाई 2024 को नोटिस जारी किया गया। स्कूल का जवाब 4 जुलाई 2024 को मिला, लेकिन वह संतोषजनक नहीं था। जिसके बाद स्कूल पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया। अगर फिर से ऐसा हुआ तो 4 लाख का जुर्माना और स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है।

ज्ञान कार्निवाल स्कूल

इसी तरह ज्ञान कार्निवाल स्कूल में 1 जुलाई 2024 को जांच हुई। वहां पाया गया कि स्कूल ने पालकों को एक खास दुकान से गणवेश और कॉपी-किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा, स्कूल में खेल का मैदान नहीं था और वहां अन्य नियमों का भी उल्लंघन हुआ था। इस पर 1 जुलाई 2024 को नोटिस जारी किया गया। स्कूल का जवाब 4 जुलाई 2024 को मिला, लेकिन वह संतोषजनक नहीं था। इस पर स्कूल पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया। अगर फिर से ऐसा हुआ तो 4 लाख का जुर्माना और स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है। दोनों स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे पालकों को बाहर की दुकानों से आसानी से सामान खरीदने में मदद करें। यह आदेश तुरंत लागू हो गया है।

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