शुभम जायसवाल, राजगढ़। राजगढ़ के पिपलिया रसोड़ा गांव में मंगलवार को खोले बोरवेल के गड्ढे में गिर जाने से 5 साल की मासूम माही की मौत के बाद प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। राजगढ़ कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि खुले बोर छोड़ने वाले जमीन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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खुला बोर पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। खुला बोर होने की सूचना देने वाले व्यक्ति को तीन हजार रुपए की राशि इनाम स्वरूप दी जाएगी। साथ ही दोषी के विरुद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।

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बता दें कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बोरवेल में गिरकर 5 साल की बच्ची माही की मौत हो गई थी। बच्ची को लगभग 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद देर रात सुरक्षित बाहर निकाला गया था। जिसके बाद एंबुलेंस की मदद से बच्ची को हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। डॉक्टरों की माने तो गले में सूजन और सांस लेने में तकलीफ के चलते बच्ची सरवाइव नहीं कर सकी।

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