संभल. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदू धर्म पर विवादित बयान दिया था. इस मामले में कोर्ट ने शौकत अली की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
बता दें कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने पिछले दिनों संभल में एक सभा के दौरान महिलाओं और साधु-संतों को लेकर विवादित बयान दिया था. इस मामले के सामने आने के बाद भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अक्षित अग्रवाल ने एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. शौकत समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया था.
मुकदमा दर्ज होने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी और कहा गया था कि प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर नुकसान पहुंचाने और अपमानित करने के उद्देश्य से झूठे मुकदमे में फंसाया गया है. इस पूरे मामले में शौकत की कोई भूमिका नहीं है.
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