संभल. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदू धर्म पर विवादित बयान दिया था. इस मामले में कोर्ट ने शौकत अली की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
बता दें कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने पिछले दिनों संभल में एक सभा के दौरान महिलाओं और साधु-संतों को लेकर विवादित बयान दिया था. इस मामले के सामने आने के बाद भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अक्षित अग्रवाल ने एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. शौकत समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया था.
मुकदमा दर्ज होने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी और कहा गया था कि प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर नुकसान पहुंचाने और अपमानित करने के उद्देश्य से झूठे मुकदमे में फंसाया गया है. इस पूरे मामले में शौकत की कोई भूमिका नहीं है.
इन खबरों को भी जरुर पढ़ें –
- IPL 2024, RCB vs CSK: 5 बार की चैंपियन चेन्नई को हराकर प्लेऑफ में पहुंची बेंगलुरु, रोमांचक मुकाबले में 27 रन से दर्ज की जीत
- राजमाता की श्रद्धांजलि सभा में लड़खड़ा कर गिरा बुजुर्ग: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिलाया पानी, प्रियदर्शिनी राजे ने सिर पर हाथ रखकर दिया आशीर्वाद
- कूनो से निकलकर ग्वालियर पहुंचा चीता ‘वीरा’: गांव में बकरियों का किया शिकार, दहशत में ग्रामीण
- Xiaomi ने लॉन्च किया नया Redmi Note 13R, 50MP कैमरा और 5030mAh बैटरी समेत कई धांसू फीचर से लैस है ये स्मार्टफोन, जानिए कीमत और स्पेक्स
- झोले में नवजात का शव लेकर अस्पताल पहुंची महिला: मचा हड़कंप, पति बोला- सातवां महीना चल रहा था
छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक