दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके नाम और तस्वीर के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए इसे निजता और गरिमा का उल्लंघन करार दिया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में जस्टिस तेजस करिया ने आदेश दिया कि किसी भी संस्था या व्यक्ति को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकी माध्यमों से अभिनेत्री की पहचान का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बिना अनुमति नाम और फोटो का इस्तेमाल करने से अभिनेत्री को आर्थिक नुकसान होता है और उनकी प्रतिष्ठा व साख को ठेस पहुंचती है। इसके अलावा, इससे आम लोगों को यह गुमराह करने का खतरा भी रहता है कि अभिनेत्री किसी उत्पाद या सेवा का समर्थन करती हैं।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए उनके नाम, फोटो और पहचान के गलत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तित्व का अधिकार (Right of Personality) किसी भी व्यक्ति को अपनी छवि, नाम और समानता के उपयोग को नियंत्रित और सुरक्षित करने का अधिकार देता है। इनका दुरुपयोग न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाता है बल्कि सम्मान के साथ जीने के अधिकार को भी प्रभावित करता है। जस्टिस तेजस करिया ने अभिनेत्री के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा (Interim Injunction) जारी की। इसके तहत अज्ञात पक्षों सहित प्रतिवादियों को उनके नाम ऐश्वर्या राय बच्चन, संक्षिप्त नाम एआरबी, तस्वीर, समानता और अन्य विशेषताओं का व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करने से रोक दिया गया है। यह आदेश किसी भी माध्यम में लागू होगा—चाहे वह एआई, डीपफेक, फेस मॉर्फिंग या मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीक ही क्यों न हो।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम, फोटो और पहचान के गलत इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाते हुए कई निर्देश जारी किए हैं।
- कोर्ट ने कहा कि व्यक्तित्व का अधिकार (Right of Personality) किसी भी व्यक्ति को अपनी छवि, नाम और समानता के उपयोग को नियंत्रित और संरक्षित करने की अनुमति देता है।
- कोर्ट ने गूगल एलएलसी को आदेश दिया कि वह मुकदमे में वर्णित यूआरएल को 72 घंटों के भीतर हटाए और उनके ऑपरेटरों की ग्राहक जानकारी सीलबंद प्रारूप में उपलब्ध कराए।
- साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश दिया गया कि वे 7 दिनों के भीतर यूआरएल को ब्लॉक करें।
- कोर्ट ने कहा कि ऐश्वर्या राय बच्चन भारत की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों और ब्रांड एंबेसडर में से एक हैं, और उनके व्यक्तित्व का कोई भी दुरुपयोग उनकी साख और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है।
- इस मामले में कोर्ट ने अज्ञात पक्षों सहित प्रतिवादियों को अभिनेत्री के नाम, संक्षिप्त नाम एआरबी, तस्वीर और समानता का व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करने से रोक दिया।
- यह आदेश सभी तकनीकों (जैसे AI, डीपफेक, फेस मॉर्फिंग और मशीन लर्निंग) पर लागू होगा।
ऐश्वर्या राय ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके चेहरे का एआई और डीपफेक तकनीक से अश्लील वीडियो और फोटो बनाने के लिए दुरुपयोग हो रहा है। उनके वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कोर्ट को बताया कि अभिनेत्री की अवास्तविक अंतरंग तस्वीरें और उनके नाम व समानता का इस्तेमाल यौन इच्छाओं की पूर्ति तथा अवैध उत्पादों (टी-शर्ट, मग) की बिक्री के लिए किया जा रहा है।
मुकदमे में नामित प्रतिवादियों में कई वेबसाइटें और प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जैसे ऐश्वर्यावर्ल्ड.कॉम, एपीकेप्योर.कॉम, बॉलीवुडटीशॉप.कॉम, काशकलेक्टिवको.कॉम, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ETC, चैटबॉट साइट जैनटोराई.कॉम, यूट्यूब चैनल, गूगल LLC, आईटी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग।
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