बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी पार्टी के मुखिया अजीत जोगी को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आज उनकी जाति मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अजीत जोगी की याचिका को स्वीकार करते हुए हाईपॉवर कमेटी की जांच को खारिज कर दिया.

हाईकोर्ट ने जोगी के जाति मामले में दोबारा हाईपॉवर कमेटी बनाने को कहा है. जिसके बाद अब फिर से इस मामले की जांच होगी. इस साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे देखते हुए अजीत जोगी को बड़ी राहत मिली है. अब वे सरकार और कांग्रेस दोनों को ही जनता के बीच घेरने का काम करेंगे. लोगों के सामने खुद की छवि को साफ-सुथरी पेश करने का उन्हें मौका मिला है.

हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बनाई गई उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति के अधिकारिता को गलत मानते हुए मामले को पूरी सुनवाई के लिए भेजा गया है. साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो भी संबंधित पक्षकार हैं या जो शिकायतकर्ता इस मामले में रहे हैं, वे सभी समिति के सामने फिर से उपस्थित होकर सारी बातों को जांच पड़ताल में प्रस्तुत कर सकते हैं.

गौरतलब है कि इस मामले में आखिरी सुनवाई नवंबर को हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. इस मामले में शीतकालीन छुट्टियों से पहले लगातार सुनवाई हुई थी. गौरतलब है कि अजीत जोगी को प्रदेश की हाईपावर कमेटी आदिवासी नहीं माना है, जिसके फैसले के खिलाफ जोगी हाईकोर्ट गए हैं. जबकि जोगी की जाति को चुनौती देने वाले संतकुमार नेताम और अनुसूचित जनजाति आयोग और उसके अध्यक्ष नंदकुमार साय हैं.