दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिये आवास सुविधा को समाप्त कर दिया है. अखिलेश सहित सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने होंगे। इसके पहले भी एक बार सुप्रीमकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन आवास का नियम रद कर दिया था लेकिन तब यूपी की तत्कालीन अखिलेश सरकार नया कानून ले आई थी. लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास सुविधा से वंचित कर दिया है

यूपी में फिलहाल छह पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास हजरतगंज के पॉश इलाके में कई-कई एकड़ में बने बड़े-बड़े सरकारी बंगले हैं. इन बंगलों पर इनको जीवन भर रहने का अधिकार दिया गया है. इसी अधिकार को गैरकानूनी मानते हुए ‘लोक प्रहरी’ नामक एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2017 में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी. याचिका में मांग की गई थी कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी खर्च पर इस तरह के बंगले देना गैरकानूनी है. इस पर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में उसका पक्ष जानना चाहा था. इन पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास है आलीशान बंगला – नारायण दत्त तिवारी , कल्याण सिंह, मायावती,  मुलायम सिंह,  राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव आदेश के नुताबिक 2 महीने के भीतर इन्हें सरकारी आवास खाली करना है.