अमृतसर. पंजाब के अमृतसर में गाड़ियों में पेट्रोल डीजल और सीएनजी की सप्लाई को लेकर नया नियम जारी किया गया है. इस नियम के तहत अब पेट्रोल उन्हें ही दिया जाएगा जिनकी गाड़ियों में वैध नंबर प्लेट लगी होगी. यह फैसला अमृतसर के पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह ने लिया है और उन्होंने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं. अगर अमृतसर में इन आदेशों का उल्लंघन हुआ तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
कमिश्नर की तरफ जारी आदेशों के मुताबिक अमृतसर में जिन गाड़ियों के आगे और पीछे वैध हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP नहीं लगी होगी, उन्हें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं दी जाएगी. नंबर प्लेट हटाई, टूटी, मुड़ी, ढकी या बदली हुई होने पर भी तेल नहीं मिलेगा हालांकि एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य जरूरी गाड़ियों को छूट रहेगी.
सुरक्षा के लिहाज से निर्णय
पुलिस के मुताबिक कई बार देखा जाता है कि लोग नंबर प्लेट हटाकर, मोड़कर, तोड़कर, ढककर या उसमें बदलाव करके गाड़ी चला रहे हैं. इससे ट्रैफिक और स्थानीय पुलिस को वाहनों की पहचान करने में परेशानी होती है। टूटी या फिर बदली हुई नंबर प्लेट वाले गाड़ियों का इस्तेमाल हिट एंड रन, चेन स्नैचिंग, चोरी, लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है. इन सभी घटनाओं को रोकने के लिए अब गाड़ियों के नंबर प्लेट पर सख्ती बरती जा रही है. इससे अपराधों में तो कमी आएगी ही साथी गाड़ियों के जरिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को पकड़ना भी अब पुलिस के लिए आसान हो जाएगा.

इसके साथ ही पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन संचालकों को भी आदेश जारी किए गए हैं कि उन्हें एंट्री पॉइंट व तेल भरने वाली जगह के पास बोर्ड लगाना होगा, जिस पर साफ लिखा होना चाहिए कि बिना वैध नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल-डीज़ल और CNG नहीं दी जाएगी. पेट्रोल पंप और CNG स्टेशनों पर सीसीटीवी और एएनपीआर कैमरे हर समय चालू रखने होंगे.
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