जालंधर। जालंधर के होटल संचालकों को सख्त आदेश दिए हैं, जिसका पालन करना अब संचालकों के लिए अनिवार्य माना गया है। इस के अनुसार अब कोई भी होटल में अगर कोई कम उमर का व्यक्ति शराब पीते नजारा आया तो उसे शराब परसने वाले होटल के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि तय कानूनी उम्र से कम, यानी 25 वर्ष से नीचे के किसी भी व्यक्ति को शराब परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसका अलावा और भी कई तरह के नियम लागू किए गए हैं, जिसे मानना आवश्यक है।

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समय का रखे खयाल

प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी रेस्टोरेंट और संबंधित प्रतिष्ठान निर्धारित समय सीमा के अंदर ही खुलेंगे और चलाए जाएंगे। अगर कोई भी रेस्टोरेंट समय सीमा के अनुसार संचालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। निर्धारित समय के बाद अगर कोई भी रेस्टोरेंट खुला हुआ नजर आता है तो कार्यवाही की जाएगी।

इस बारे में डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने बताया कि प्रशासन की टीमें व्यवस्था बनाए रखने के लिए शाम के समय अचानक से होटलों में सर्चिंग करेंगी। नियमों का उल्लंघन करता पाए जाने पर रेस्टोरेंट मालिकों और संबंधित वयस्कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्हों कहा कि आम नागरिक को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए।