Ananya Panday: मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे को अपनी तस्वीरों और पहचान के गलत इस्तेमाल के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी बिना अनुमति तस्वीरों, AI से तैयार की गई फर्जी तस्वीरों और वीडियो क्लिप्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। साथ ही अनन्या की ओर से आपत्तिजनक बताए गए ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का भी निर्देश दिया है।
बिना अनुमति तस्वीरों के इस्तेमाल का मामला
अनन्या पांडे ने अपनी पहचान और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि कुछ प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनकी तस्वीरों के साथ AI की मदद से तैयार की गई तस्वीरों और वीडियो का भी बिना इजाजत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से ऐसे कंटेंट के इस्तेमाल और प्रसार पर रोक लगाने की मांग की थी।
कोर्ट ने माना निजता के अधिकार का उल्लंघन
रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस माधव जामदार ने गुरुवार, 5 नवंबर को इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने शुरुआती तौर पर माना कि इस तरह की तस्वीरों और वीडियो का बिना अनुमति इस्तेमाल अनन्या के निजता के अधिकार, पब्लिसिटी राइट्स, नैतिक अधिकारों और सम्मान के साथ जीने के अधिकार को प्रभावित कर सकता है।

इसके बाद कोर्ट ने संबंधित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अनन्या की ओर से चिह्नित आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का निर्देश दिया। फिलहाल यह राहत अंतरिम है और मामले में आगे सुनवाई होनी बाकी है।
रुपाली गांगुली और कृति सेनन को भी मिली राहत
अपनी पहचान और तस्वीरों के गलत इस्तेमाल को लेकर अदालत पहुंचने वाली अनन्या पहली अभिनेत्री नहीं हैं। इससे पहले टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली से जुड़े आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का आदेश दिया गया था।
वहीं, अनन्या के मामले से ठीक एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कृति सेनन को भी अंतरिम राहत दी थी। कोर्ट ने उनके नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की थी। इन मामलों से साफ है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और AI के दौर में कलाकार अपनी पहचान के दुरुपयोग को लेकर कानूनी रास्ता अपना रहे हैं।
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