वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी रहे केके श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. श्रीवास्तव ने 15 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका पर चीफ जस्टिस की अदालत में सुनवाई हुई.
बता दें कि फरार चल रहे श्रीवास्तव को पुलिस ने भगोड़ा करार देते हुए उस पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है. केके श्रीवास्तव पर आरोप है, कि उन्होंने दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 500 करोड़ रुपये का ठेका दिलाने का झांसा दिया. जिसके चलते रावत एसोसिएट्स के मालिक अर्जुन रावत ने 10 से 17 जुलाई 2023 के बीच 15 करोड़ रुपये श्रीवास्तव को दिए थे. कंपनी को कोई काम नहीं मिला, जिससे ठगी का मामला सामने आया. इसके बाद कंपनी की ओर से रायपुर के तेलीबांधा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया. तब से पुलिस श्रीवास्तव और उनकी पत्नी कंचन श्रीवास्तव फरार हैं. गिरफ्तारी से बचने के के श्रीवास्तव ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.
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