न्यामुद्दीन अली,अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में मामा-मामी की हत्या करने वाले भांजे को आज न्यायालय ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला बेहद गंभीर होने के कारण सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में रखा गया था। जिसकी मॉनिटरिंग वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल द्वारा की गई। ये पूरी घटना 3 सितंबर 2019 की थी। अपर सत्र न्यायाधीश आर.पी.सेवेतिया की न्यायालय ने थाना कोतवाली में धारा 302, 201 भादवि के आरोपी 43 वर्षीय शंखू सिंह गोंड पुत्र मोहन सिंह गोंड,निवासी दुधमनिया को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 12 हजार का जुर्माना भी लगाया। 

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लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 43 वर्षीय शंखू सिंह अपने मामा-मामी पर जादू टोना करने की शंका करता था। उसे लगता था कि उसके मामा-मामी जादू टोना करते हैं। जिस कारण से वह बीमार रहता था। घर पर जहरीले कीड़े निकलते थे, खेती नहीं कर पा रहा था, भूखे मरने की नौबत आ गई थी।  इसी शंका के कारण शंखू सिंह ने 03 सितंबर 2019 को मामी बेसनिया बाई की गड़ासे से गर्दन काट दी और गर्दन को उठाकर पृथक जगह गाड़ दिया। उसके कुछ देर बाद उसी गड़ासे से आरोपी ने मामा भगवानदीन की भी हत्या कर दी। 

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घटना के बाद से ही गांव में दहशत माहौल बन गया था। घटना की सूचना थाना कोतवाली में प्राप्त होने पर मौके पर पुलिस पहुंचकर आरोपी शंखू को खून लगे गड़ासे के साथ हिरासत में लिया गया। घटना की जांच के बाद सबूतों के आधार पर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। जहां प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी ने संपूर्ण तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और आवश्यक साक्ष्य एवं तर्कों से शासन का पक्ष रखा। जिस पर न्यायालय ने आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा के साथ कठिन कारावास की सजा सुनाई।

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