कुमार इंदर, जबलपुर। प्राथमिक शिक्षक के पदों पर बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति के मामले में मध्यप्रदेश सरकार ने जवाब पेश किया है। जिसमेें कहा गया कि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए बीएड डिग्रीधारकों को भी प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जा रही है। वहीं मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा।

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प्राथमिक शिक्षक के पदों पर बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति की संवैधानिकता को चुनौती संबंधी मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने जवाब पेश किया है। सरकार का कहना है कि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए बीएड डिग्रीधारकों को भी प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जा रही है। इसके साथ ही कोर्ट को यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेश के संबंध में पुनर्विचार याचिका दायर हुई है।

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वहीं इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका के निर्णय का इंतजार हैं। बतादें कि, मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा। शासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जताई है। वहीं याचिकाओं पर 2 जनवरी को अंतिम सुनवाई होगी।

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