रायपुर। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जिले में कम बड़ रहे बल को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिले के लिए सभी आवासीय सोसायटी के पदेन अध्यक्ष व सचिव को 3 मई तक के लिए विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है.
आईजी द्वारा जारी आदेश में नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी को छग पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 9(2) के अनुसार समान्य शक्तियों, विशेषाधिकार व संरक्षण प्रदत्त होंगे, वहीं वे समान्य कर्तव्यों के निष्पादन के लिए जवाबदेह व समान्य शक्तियों के लिए उत्तरदायी होंगे. पुलिस के सामान्य अधिकारियों की तरह वे समान प्राधिकारियों के अधीनस्थ होंगे, जो कि अपने आवासीय सोसायटी में निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएंगे.
इन निर्देशों में सोसायटी में भीड़ इकट्ठा न होने देने, सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने, सोसायटी में मॉर्निग व इवनिंग वॉक, गार्डन पर टहलना, बच्चों के खेलने आदि को प्रतिबंधित करेंगे. इसके अलावा सोसायटी में बाहर से आने वाले लोगों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए.
वहीं परिवार का कोई सदस्य या मेहमान आने पर सोसायटी में प्रवेश के पूर्व संबधित थाने व हेल्पलाईन पर 104 पर इसकी सूचना देने, घर में काम करने वाले, ड्रायवर आदि के रोजाना आने-जाने पर प्रतिबंध लगाने, बुजुर्ग और बीमार हो तो नौकर, ड्रायवर को स्थायी रूप से अपने घर में ही रखेंगे.
इसके अलावा सब्जी, फल, न्यूज पेपर, होम डिलवरी वालों को सोसायटी के गेट के बाहर रोककर डिलवरी लेने और पर्याप्त सेनेटाइज करने के बाद ही अंदर आने देने, सोसायटी में पार्टी, इवेंट का आयोजन न हो, क्लब हाउस की गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित करेंगे.
यदि कोई सदस्य उक्त निर्देशों का उल्लंघन करता है तो इसकी सूचना संबधित थाने में देना होगा, जिससे उसके विरूद्ध धारा 188 भादवि व अन्य धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जा सकें. इसके लिए किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाएगा, सेवा पूर्णतः निःशुल्क होगी.