अररिया। शहर से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक मां ने अपने अवैध संबंध छुपाने के लिए अपनी 10 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। अपराध की इस बर्बरता पर गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने दोषी मां पूनम देवी को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश दिया कि दोषी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। यह फैसला सत्रवाद संख्या 582/23 से जुड़ा है, जबकि मामला नरपतगंज थाने में कांड संख्या 380/23 के तहत दर्ज हुआ था।
कैसे खुला राज?
घटना 10 जुलाई 2023 की है। पूनम देवी का पति पंजाब में मजदूरी कर परिवार चलाता था। इसी बीच महिला ने रूपेश कुमार सिंह नाम के युवक से अवैध संबंध बना लिए थे। 21 जून को उसकी 10 वर्षीय बेटी शिवानी कुमारी ने मां को प्रेमी के साथ संदिग्ध हालत में देख लिया। बच्ची ने यह बात पिता को बताने की बात कही जिसके बाद मां और प्रेमी ने उसकी हत्या की साजिश रच ली।
जहर मिली मछली और चाकू से वार… दर्दनाक अंत
10 जुलाई की शाम पूनम देवी ने पहले मछली में कीटनाशक मिलाकर बेटी को खिलाया। बच्ची जब बेहोश हो गई तो चाकू से उसके गले और पेट पर वार कर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। इसके बाद शव को मकई के ढेर में छिपा दिया और अपहरण का नाटक रचकर खुद को बचाने की कोशिश की।
मिली मौत की सजा
पुलिस ने मकई के ढेर से शिवानी का शव, हत्या में इस्तेमाल चाकू और कई अहम सबूत बरामद किए। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने कड़ी सजा की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अदालत ने इस हत्या को ‘रेयर ऑफ द रेयरेस्ट’ मानते हुए फांसी की सजा सुना दी।
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