अभिषेक सेमर, तखतपुर। गांव के आबादी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर एक निजी कंपनी ने प्रशासन और पंचायत से अनुमति लिए बगैर मोबाइल टावर लगा दिया है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है. उनका कहना है कि इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और बच्चों-बुजुर्गों को नुकसान होगा. पूरा मामला तखतपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत पूरा का है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि टावर से निकलने वाला रेडिएशन कैंसर, सिरदर्द और नींद की समस्या जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. इसके अलावा ये टावर भूकंप या तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में खतरा भी पैदा कर सकते हैं. जानकारी के मुताबिक, एक निजी कंपनी ने शासकीय आबादी भूमि में टावर लगाया है, जिसकी तखतपुर राजस्व अधिकारियों से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है और न ही पंचायत से अनापत्ति लिया गया है.

इस मामले में अधिकारियों ने हल्का पटवारी से मामले की जांच कर प्रतिवेदन मांगा था. हल्का पटवारी राधिका ध्रुव ने मौके पर जाकर जांच की. जांच में खसरा नंबर 404/1 रकबा 0.4450 में 14×14 मीटर में एक निजी मोबाइल कंपनी का टावर लगना पाया. मौके पर सरपंच और ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार कर प्रतिवेदन तहसीलदार को सौंपा गया है.

पंचायत स्तर पर नहीं ली गई है कोई अनुमति : सरपंच

इस मामले में ग्राम पंचायत पूरा की सरपंच चमेली बाई ने बताया कि मोबाइल टावर आबादी भूमि पर लगी है. टावर लगाने की ग्राम पंचायत स्तर से कोई अनुमति नहीं ली गई है. साथ ही ग्राम पंचायत ने किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी है. इस मामले में मोबाइल टावर कंपनी के जिम्मेदारों को संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं होने के कारण मोबाइल कंपनी की ओर से इस विषय में अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आ पाया है.

ग्रामीणों ने कहा – गांव में टावर से गंभीर बीमारी का खतरा

ग्राम पंचायत पूरा के पूर्व सरपंच सत्येंद्र पोर्ते ने बताया कि मोबाइल टावर शासकीय जमीन पर लगाई गई है. यहां टावर लगने से हमेशा खतरा बना रहेगा. ग्रामीण मुकेश कौशिक ने बताया कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडियेशन से गांव के बहुत से लोग प्रभावित होंगे और कई गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ेगा.

नोटिस का जवाब नहीं देने पर होगी कार्रवाई : तहसीलदार

इस मामले में तहसीलदार पंकज सिंह ने बताया कि पटवारी से मौका निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन मांगा गया था. जांच में मोबाइल टावर आबादी भूमि में लगने की बात सामने आई है. पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित को नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है. जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.

हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने कहा – अनुमति के बगैर टावर लगाना गलत

सरकारी जमीन पर टावर लगाए जाने के मामले में हाइकोर्ट के अधिवक्ता मिर्जा हाफिज बेग ने बताया कि बिना कलेक्टर की अनुमति और ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बगैर टावर लगाना गलत है. अगर बिना अनुमति के टावर लगाया गया है तो राजस्व अधिकारी उस पर बेदखली की कार्रवाई कर उसे हटा सकते हैं.